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हाथरस। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाती भारती ने बिना मान्यता के संचालित सेंट पीटर स्कूल, रावत नगर, अलीगढ़ रोड, हाथरस को तत्काल बंद करने का सख्त आदेश जारी किया है।
इस संबंध में बताया गया कि विद्यालय के खिलाफ याचिका संख्या 16731/2021 सेंट पीटर स्कूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2021 को आदेश पारित किया गया था। इसके अनुपालन में स्कूल द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 24 मार्च 2025 के निस्तारण हेतु बीएसए कार्यालय द्वारा आदेश संख्या 1828-32/2025-26 दिनांक 09 मई 2025 जारी किया गया था।
निर्णय में स्पष्ट किया गया था कि विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु आवश्यक नियम व शर्तें पूर्ण नहीं की गई हैं। परिणामस्वरूप, विद्यालय का मान्यता अनुरोध निरस्त कर दिया गया है और विद्यालय को बंद करने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, बीएसए को प्राप्त हालिया पत्र (दिनांक 20 मई 2025) से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय अब भी संचालित हो रहा है, जो कि उच्च न्यायालय के आदेश और बीएसए कार्यालय के निर्देशों की सीधी अवहेलना है।
बीएसए स्वाती भारती ने सख्त चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि “सेंट पीटर स्कूल” को तत्काल बंद किया जाए और इसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र हाथरस के माध्यम से बीएसए कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
यदि विद्यालय भविष्य में संचालित पाया जाता है, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत प्रथम बार एक लाख रुपये तथा निरंतर उल्लंघन की स्थिति में प्रत्येक दिन दस हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित कर भू-राजस्व की भाँति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
बीएसए कार्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना को कदापि सहन नहीं किया जाएगा और विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।