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सासनी : अनुराग पंवार, अपर जनपद न्यायाधीश/नोडल अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, सुनील कुमार सिंह के आदेशानुसार दिनांक 11.09.2021 दिन शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित , राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा वादकारियों से अपेक्षा है कि अपने न्यायालय में सम्पर्क कर, अपने वादों को लोक अदालत हेतु नियत करायें। उन्होंने आगे यह भी बताया कि लघु आपराधिक वादों में चालान की धनराशि ई-पेमेन्ट के माध्यम से एवं भारतीय स्टेट बैंक में चालान के माध्यम पावर ज्योति खाता संख्या-34893052142 में भी जमा की जा सकती है तथा जिसकी रसीद सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है। जनपद हाथरस की समस्त जनता को जानकारी देते हुये बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र निस्तारण हो जाता हैै, जिसमें समय एंव धन की बचत होती है, लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं की जा सकती तथा सिविल मामलों में अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। प्रिलिटीगेशन स्तर पर बैंक मामलों को निस्तारित कराने में ब्याज आदि की छूट प्रदान की जाती है। उन्होंने जनता से अपील करते हुये कहा कि लोक अदालत की अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के सोशल मीडिया फेसबुक एंव ट्विटर पेज (dlsahathras) से भी प्राप्त कर सकते है। अतः समस्त पक्षकार दिनांक 11.09.2021 में आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अपने वाद को नियत कराकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।

इनपुट : हिमांशू शर्मा

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