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हाथरस। लंबे समय से बिजली का बकाया जमा न कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने “बिजली बिल राहत योजना 2025-26” लागू कर दी है, जिसके अंतर्गत घरेलू (LMV-1) 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं और वाणिज्यिक (LMV-2) 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को चरणवार छूट दी जाएगी।
तीन चरणों में मिलेगी राहत
प्रथम चरण (1 दिसंबर–31 दिसंबर 2025)
100% ब्याज में छूट
मूल धनराशि पर 25% छूट
द्वितीय चरण (1 जनवरी–31 जनवरी 2026)
100% ब्याज में छूट
मूल धनराशि पर 20% छूट
तृतीय चरण (1 फरवरी–28 फ़रवरी 2026)
100% ब्याज में छूट
मूल धनराशि पर 15% छूट
विद्युत चोरी के मामलों में भी राहत
सरकार ने विद्युत चोरी से जुड़े राजस्व निर्धारण मामलों में भी छूट की व्यवस्था की है।
पहला चरण (1–31 दिसंबर 2025): 50% छूट
दूसरा चरण (1–31 जनवरी 2026): 45% छूट
तीसरा चरण (1–28 फरवरी 2026): 40% छूट
उपभोक्ताओं को जागरूक करने में विभाग सक्रिय
विद्युत वितरण खण्ड ओढपुरा, हाथरस के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं को योजना के बारे में जागरूक करने का अभियान तेज कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता एवं लाइनमैनों को निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाया जाए।
पंजीकरण शुल्क अनिवार्य
किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को योजना में शामिल होने के लिए ₹2000 या राजस्व निर्धारण की 10% राशि (जो अधिक हो) का भुगतान करना अनिवार्य रहेगा।
सरकार की यह योजना बकायेदार उपभोक्ताओं को बड़ी वित्तीय राहत प्रदान करने वाली साबित होगी। 








