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हाथरस। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय हाथरस द्वारा आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में एनपीए (NPA) ऋण खाताधारकों के लिए विशेष राहत योजना की घोषणा की गई है। बैंक द्वारा पुराने ऋणों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पात्र ग्राहकों को बैंक के नियमानुसार आकर्षक छूट (Settlement) प्रदान की जाएगी।
बैंक के सहायक महाप्रबंधक आर. एस. वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे ग्राहक जो किसी कारणवश अपने ऋण की किश्तें समय पर जमा नहीं कर सके और जिनके खाते एक वर्ष पूर्व एनपीए श्रेणी में आ चुके हैं, वे अब राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने पुराने ऋण खातों का निपटान कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि बैंक का उद्देश्य ग्राहकों को कानूनी प्रक्रियाओं और वित्तीय बोझ से राहत दिलाना है। यह योजना उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपने बैंक रिकॉर्ड को सुधारना चाहते हैं और भविष्य में वित्तीय सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं।
बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाने के लिए अपनी नजदीकी शाखा अथवा दीवानी कचहरी, हाथरस में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर समझौता प्रक्रिया पूरी करें।
विशेष सुविधा के तहत तहसील सिकंदराराऊ क्षेत्र के ग्राहकों के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की सिकंदराराऊ शाखा पर अतिरिक्त काउंटर भी लगाया जाएगा, जहां ग्राहक अपने ऋण खातों के निपटान संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
बैंक ने स्पष्ट किया है कि छूट का लाभ केवल पात्र खाताधारकों को बैंक के निर्धारित मानकों के अनुसार ही दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपनी संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
यह जानकारी वरिष्ठ प्रबंधक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय हाथरस, हिमांशु शर्मा द्वारा दी गई।
इनपुट : अमित शर्मा








