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हाथरस : उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह-प्रथम के निर्देशानुसार दिनांक 11.09.2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वाधान में किया जायेगा। जिसमें अधिक से अधिक प्रीलिटीगेशन मामलों के निस्तारण हेतु अनुराग पंवार, अपर जनपद न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में एक बैठक दोपहर 02.00 बजे से बैंक अधिकारीगण के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिग कक्ष में आयोजित की गयी। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह उपस्थित रही तथा बैंकों की ओर से दलीप सिंह कपूर, अग्रणी जिला प्रबन्धक, हाथरस व बैंकांें के शाखा प्रबन्धक घनश्याम वाष्र्णेय, बैंक ऑफ बडौदा, नीरज कुमार शर्मा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मनीष कुमार, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, अभय शर्मा, पी0आर0 शर्मा, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावृत्त, अजय कुमार शर्मा, इण्डियन बैंक, प्रवेश कुमार यादव, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आर0वी0एस0 चौहान, पंजाब नेशनल बैंक, ललित उपाध्याय, आई0डी0बी0आई0 बैंक, अरूण कुमार मिश्रा, केनरा बैंक के अधिकारीगण उपस्थित रहें। इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी अनुराग पंवार द्वारा सभी उपस्थित बैंक अधिकारीगण से वार्ता कर प्रीलिटीगेशन स्तर के मामलों को चिन्ह्ति कर पक्षकारों को नोटिस जारी करने के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तथा कहा कि आप अपनी-अपनी बैंक से निस्तारण होने वाले प्रीलिटीगेशन के मामलों में अधिक से अधिक नोटिस तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा नोटिस तामीला के सम्बन्ध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे समय से पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत की सूचना प्राप्त हो सके और बैकों के अधिक से अधिक प्रीलिटीगेशन मामलों को निस्तारण किया जा सके।
सचिव चेतना सिंह ने बैंक अधिकारियों को अविलम्ब नोटिस तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये जाने एंव पक्षकारों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये सामाजिक उचित दूरी व कोविड-19 से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने जनता से भी अपील की कि राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.09.2021 में बैंकों द्वारा ब्याज में छूट प्रदान की जायेगी। अतः पक्षकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा कर लाभान्वित हों।

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