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हाथरस : शासन एवं चिकित्सा अनुभाग-5 के द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया है कि जनपद में स्थापित निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच हेतु ली जाने फीस निम्नवत निर्धारित की गई है। जिसके तहत निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जाँच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जाँच कराने की दर जी0एस0टी0 सहित रू0 700 (सात सौ रूपये मात्र), निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर जी0एस0टी0 सहित रू0 900 (नौ सौ रूपये मात्र) तथा यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सैम्पल प्रेषित कराए जाने पर दर जी0एस0टी0 सहित रू0 500 (पाँच सौ रूपये मात्र) निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार निजी प्रयोगशालाओं के एंटीजन व ट्रूनॉट के परीक्षण के मूल्यों का निम्नवत् निर्धारण किया गया है। एंटीजन टेस्ट रू0 250 मात्र, ट्रूनॉट परीक्षण शुल्क रू0 1250 मात्र (घर से सैंपल कलेक्शन हेतु रू0 200 मात्र अतिरिक्त) देय होगा।
आम जनमानस को बेहतर एवं सर्वसुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियों डायग्नोस्टिक सेन्टरों को सन्दर्भित एच0आर0 सीटी स्कैन की जॉच
करने की दर (पी0पी0ई0 किट एवं सेनिटाईजेशन व अन्य व्यय सहित) निम्नवत् निर्धारित की गई है। 16 Slice तक रू0-2,000, 16 से 64 Slice तक रू0 2250, 64 Slice से अधिक के लिये रू0 2500 निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उक्त आदेश एपीडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम, 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किए गए है। अतः उक्त आदेशों का उल्लंघन एपीडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम, 2020 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

INPUT – RAHUL SHARMA

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