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जनपद में संभावित बाल विवाह की दृष्टिगत बाल विवाह विरोधी जागरूकता कार्यक्रम के साथ बाल विवाह होने की सूचना पर तत्काल रोकने हेतु जिलाधिकारी श्रीमती अर्चना वर्मा द्वारा निर्देश दिए गए है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी सीमा मौर्या को प्राप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली कि कोतवाली हाथरस क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 14 वर्ष उम्र की बालिका का बाल विवाह होने जा रहा है जिस पर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को बाल विवाह रोकने हेतु निर्देश दिए गए।
जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा एवं सामाजिक कार्यकर्ती प्रतिष्ठा शर्मा द्वारा बालिका के दिए गए पते पर स्थलीय जांच की गई है तो बाल विवाह की सूचना सत्य पाई गई। घर पर उपस्थित परिवारीजनों से बालिका के आयु संबंधित अभिलेख के बारे में जानकारी की गई जिसमें बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई।
संरक्षण अधिकारी द्वारा बालिका एवं परिवारीजनों को बाल विवाह से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक दुष्परिणामों के साथ बाल विवाह करना एवं कराना जघन्य अपराध है के बारे में जानकारी दी गई है। बाल विवाह ना होने पाए इसके दृष्टिगत रखते बालिका को परिवारी जनों के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित कराया गया जिस पर बाल कल्याण समिति द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत विवाह करने की हिदायत दी गई है ।

INPUT – DEV PRAKASH