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उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कोर्ट ने चार लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने जिन चार लोगों को उम्रकैद की सजा दी है उन पर एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या करने का आरोप लगा था। अदालत ने उन्हें हत्या का दोषी माना।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार यादव ने बताया कि घटना 5 सितंबर 2006 की है। यहां के जलालपुर थानांतर्गत बरहरा गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या की गई थी। यह हत्या खेत में मवेशी चले जाने के मामूली विवाद के बाद हुई थी।

दोषियों की तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक ही परिवार के परशुराम, मूलचंद्र, राजेश, ललती व अनीता की मौत हो गई थी जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य गजराज, कपूरी, शीला, हरीराम व उदयभान गंभीर रूप से घायल हो गये थे।

उन्होंने बताया कि हत्या का मामला विशेष अदालत में चल रहा था। न्यायाधीश विजय पाल ने रामरतन उनके बेटे प्रेमचंद्र और दो सगे भाई शिवबालक और नृपत को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येग पर 72000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।