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हाथरस : कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के ग्राम पंचायत व कस्बा महौ में रोड़ के किनारे स्थित हनुमान मंदिर के सामने खुलेआम बिना लाइसेंस के मीट-मुर्गा की दुकानें खोल कर आमदनी का कारोबार चल रहा है। जबकि धर्म आस्था का विषय है, इसलिए कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए धार्मिक स्थलों के 300 मीटर के दायरे में मांस की दुकानें चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं प्रदेश सरकार के फरमान की खुले आम धज्जियां उड़ाते दुकानदार बिना लाइसेंस के धंधा करने का दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत व कस्बा महौ में शंभूनाथ कोल्ड के नजदीक मुर्गा बकरा मीट की अवैध दुकान संचालित है। जिस का संचालन इस्लाम उर्फ बंटी पुत्र मुस्ताक मूलनिवासी कस्बा मेडू हाथरस, जबकि मीट की दुकान के सामने श्री हनुमान जी महाराज का धार्मिक स्थल है। वहां पर आम ग्रामीण जन पूजा पाठ करने आते हैं। जहां मीट आदि की गंदगी से आम जनता परेशान रहती है तथा पूजा पाठ में व्यवधान करता है।
कुछ लोगों ने इसकी शिकायत जिला उप प्रशासन से भी की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में हमारे आराध्य देवताओं के सामने मांस की दुकान होना धार्मिक कार्य में बाधा डालने के समान हैं।
मीट की दुकान से गंदगी संक्रमित बीमारी फैलने आदि की संभावना बनी हुई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहां पर उप जिलाधिकारी के मना करने के बावजूद भी मीट विक्रेता ने दुकान को बंद नहीं किया है। नाही शासन द्वारा रविवार को लगाए गए लाॅकडाउन का पालन न करते हुए खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या है नियम- हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि यदि धार्मिक स्थलों के 300 मीटर के आसपास घनी बस्ती या सड़कों के किनारे मांस की बिक्री होती है तो उन दुकानों को चिन्हित कर तत्काल हटाया जाए। शिकायत करने वालों में अर्जुन सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, कमलेश, जयपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, कुलदीप कुमार, राजवीर, आदि के नाम शामिल हैं।

 

INPUT – vikram