Visitors have accessed this post 249 times.
सिकंदराराऊ : छेत्र के गांव रामपुर में स्कूल हेतु आरक्षित सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि पर गांव के ही एक व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करके विद्युत नलकूप लगा लिया है । अवैध कब्जा करके विद्युत नलकूप के कनेक्शन को विच्छेदित करने तथा नलकूप बोरिंग निरस्त किए जाने हेतु उप जिलाधिकारी से मांग की गई है।
प्रमोद कुमार पुत्र नवाब सिंह निवासी गांव रामपुर ने उपजिलाधिकारी से शिकायत करते हुए कहा है कि गाटा संख्या 151 ग्राम सभा रामपुर माजरा गिरधरपुर तहसील सिकंदराराऊ में स्कूल हेतु आरक्षित सार्वजनिक प्रयोग के आरक्षित भूमि है । जयपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी गांव रामपुर द्वारा उक्त भूमि पर सिंचाई हेतु नलकूप का बोरिंग कर लिया गया है तथा 15 दिन पूर्व बोरिंग का विद्युत कनेक्शन भी विद्युत विभाग से ले लिया गया है । विद्युत विभाग विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर उक्त स्कूल की भूमि पर लगाकर स्कूल नलकूप का विद्युतीकरण विद्युत विभाग द्वारा कर दिया गया है । जबकि उक्त स्कूल हेतु आरक्षित भूमि का जयपाल सिंह का अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में तहसीलदार सिकंदराराऊ के यहां धारा 67 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार जनहित याचिका के तहत एक बाद विचाराधीन है। 3 जुलाई 2022 को पीड़ित द्वारा विद्युत लाइन खींचते समय तहसीलदार से इस संबंध में शिकायत की गई थी। किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तथा पुनः 6 जुलाई को तहसीलदार सिकंदराराऊ से इस संबंध में उन्होंने मुलाकात की। परंतु अभी तक कोई भी कर्मचारी जांच तक करने के लिए नहीं पहुंचा है।
उन्होंने उप जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि स्कूल हेतु आरक्षित भूमि पर लगाए गए नलकूप के बोरिंग को हटाया जाए तथा नलकूप के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित किये जाने के लिए एसडीओ विद्युत विभाग सिकंदरा को आदेशित किया जाए ।