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हाथरस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय हाथरस की ओर से एनपीए (NPA) ऋणी ग्राहकों को राहत देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बैंक की ओर से 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पात्र ऋणी ग्राहकों को पुराने ऋण खातों का नियमानुसार Settlement कराने का अवसर दिया जा रहा है। सहायक महाप्रबंधक आर. एस. वर्मा ने बताया कि लंबे समय से एनपीए की श्रेणी में चल रहे पात्र ऋण खातों के निपटारे के लिए बैंक द्वारा नियमानुसार विशेष छूट की सुविधा दी जा रही है। ऐसे ग्राहक, जो किसी कारणवश समय पर ऋण की किश्तें जमा नहीं कर सके हैं, इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने ऋण खाते का समाधान करा सकते हैं। बैंक के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ऋण खातों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। इससे पात्र ग्राहकों को अपने बकाया ऋण के समाधान और वित्तीय बोझ को कम करने का अवसर मिल सकता है। पात्र ग्राहक दीवानी कचहरी, हाथरस में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर या अपनी संबंधित बैंक शाखा के शाखा प्रबंधक से संपर्क कर अपने ऋण खाते पर उपलब्ध Settlement और छूट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, तहसील सिकंदराराऊ क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं के ग्राहकों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की सिकंदराराऊ शाखा में अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। संबंधित ग्राहक यहां संपर्क कर अपने ऋण खाते के निपटारे की प्रक्रिया और उपलब्ध छूट की जानकारी ले सकते हैं। बैंक ने स्पष्ट किया है कि Settlement या छूट का लाभ केवल बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र खाताधारकों को ही मिलेगा। ग्राहक अधिक जानकारी के लिए अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
INPUT – AMIT SHARMA











