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हाथरस : दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगाने के लिए 14 स्थान निर्धारित किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश पटेल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्धारित स्थलों पर ही अस्थायी आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, 7 नवंबर से 9 नवंबर 2026 तक संबंधित उप जिलाधिकारियों द्वारा अस्थायी आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आतिशबाजी की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी।

INPUT – RAHUL SHARMA