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इलाहाबाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया 2 माह की समय सीमा में पूरा करने का आदेश दिया है।

कुलदीप सिंह व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 3 नवम्बर 2017 को जस्टिस पी के एस बघेल की एकल पीठ ने दो माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दाखिल की थी। इस पर जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस नीरज त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई की।

94,264 पदों पर होनी हैं भर्तियां

कोर्ट के आदेश के बाद 32,022 अनुदेशक, 29,334 गणित व विज्ञान शिक्षक, 16,448 बेसिक शिक्षक (बीच में रोक दी गई), 12,460 बेसिक शिक्षकों और 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

यह था पुराना आदेश 

3 नवम्बर के आदेश में हाई कोर्ट ने प्रदेश के उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने वाले आदेश को रद करते हुए दो माह में शिक्षकों के रिक्त पदों पर काउंसलिंग करवा के भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 23 मार्च 2017 को आदेश पारित कर बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इससे 29,334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक जूनियर हाईस्कूल में और प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 16460 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रुक गयी। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि दोनों ही भर्तियों में किसी भी प्रकार की धांधली या अनियमितता का आरोप नहीं था। सरकार ने बिना वजह बताए भर्तियां रोक दीं।